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RBI Rules: किसी भी कारण से डूब गया बैंक तो ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस, जानिये RBI के नियम

RBI Rules: आजकल हर कोई बैंक में पैसा जमा करता है ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। लेकिन दिल में एक डर भी रहता है कि कहीं बैंक बंद हो गया या डूब गया तो जमा पैसे का क्या होगा। ऐसा डर अब बेफिजूल है क्योंकि RBI के कुछ साफ नियम हैं जो आपके पैसे को सुरक्षा देते हैं। यह पोस्ट आपके लिए ही है ताकि आप बिना किसी टेंशन के जान सको कि अगर बैंक डूबता है तो कितना पैसा वापस मिलेगा और कैसे मिलेगा।

क्या कहता है RBI का नियम ग्राहकों की रकम को लेकर

RBI के नियम साफ हैं कि अगर कोई बैंक किसी भी कारण से डूब जाता है या काम करना बंद कर देता है तो हर ग्राहक को उनके जमा पैसे पर 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब अगर आपके खाते में 5 लाख रुपये या उससे कम की रकम है तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इसमें आपके सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और करंट अकाउंट जैसी जमा रकम शामिल रहती है।

यह पैसा DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के तहत मिलता है। इसका पूरा सिस्टम RBI के अंडर आता है और इसके लिए आपको अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। बैंक ही आपके खाते पर इंश्योरेंस का पैसा जमा करता है जिससे आपकी रकम सुरक्षित रहती है। इसलिए अगर आपका बैंक डूब भी गया तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

राशि वापस कब और कैसे मिलती है

अब यह जानना जरूरी है कि अगर बैंक डूब जाता है तो पैसा कब और कैसे मिलेगा। जैसे ही बैंक दिवालिया घोषित होता है, उसके बाद DICGC अपना काम शुरू कर देता है। आम तौर पर 90 दिनों के अंदर DICGC आपकी राशि आपके खाते में जमा कर देता है या फिर दूसरी प्रक्रिया के तहत आपके दावे का निपटारा करता है।

इस प्रक्रिया में बैंक द्वारा सभी खाताधारकों की लिस्ट DICGC को भेजी जाती है। उसके बाद आपके खाते में जितनी भी रकम 5 लाख तक है, वह वापस कर दी जाती है। अगर आपके पास कई खाते हैं तो उन सभी खातों की कुल राशि को जोड़कर ही 5 लाख तक की राशि दी जाती है। इसलिए अगर किसी के पास एक ही बैंक में अलग-अलग शाखाओं में खाते हैं, तो भी उसे 5 लाख से ज्यादा की राशि वापस नहीं मिलती।

किन बैंकों में लागू होता है यह नियम

यह नियम सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होता है, चाहे वह सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर विदेशी बैंक की भारतीय शाखा। इसके अलावा को-ऑपरेटिव बैंक भी इस दायरे में आते हैं। मतलब, अगर कोई भी ऐसा बैंक RBI की निगरानी में आता है और उसके पास DICGC का कवर है, तो आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे।

यह नियम पोस्ट ऑफिस में जमा पैसों पर लागू नहीं होता। पोस्ट ऑफिस में आपकी रकम अलग स्कीम्स के तहत सुरक्षित रहती है। इसलिए आपको यह भी देख लेना चाहिए कि आपका पैसा जहां जमा है वह बैंक DICGC के तहत आता है या नहीं। इससे आपको अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर मानसिक शांति रहेगी।

ग्राहकों को ध्यान में रखने वाली बातें

अगर आपके पास बैंक में 5 लाख से ज्यादा रकम है तो उसे अलग-अलग बैंकों में बांटना अच्छा रहेगा ताकि हर खाते पर 5 लाख तक की सुरक्षा मिल सके। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि एक ही बैंक में सारी रकम जमा कर देते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।

साथ ही बैंक का स्टेटमेंट समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि बैंक DICGC के तहत कवर है या नहीं। अगर आपके इलाके में किसी बैंक की हालत खराब चल रही है और लोगों में अफवाह है, तो भी पहले बैंक से सही जानकारी लें और घबराएं नहीं। RBI और DICGC का सिस्टम आपके पैसे को बचाने के लिए पहले से एक्टिव रहता है।

आज के समय में बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है। RBI और DICGC जैसे संस्थान आपके पैसों की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। इसलिए अगर कोई बैंक बंद भी होता है तो आपकी रकम की सुरक्षा सुनिश्चित रहती है। बस जरूरी है कि आपको अपने पैसे और बैंक की स्थिति की सही जानकारी हो।

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