rbi loan rule

लोन लेने वालों को बड़ी राहत, लोन रिकवरी को लेकर RBI ने सभी बैंकों को जारी किए सख्त निर्देश: RBI Rule

RBI Rule: अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और किसी कारणवश समय पर किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद राहत भरी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अब लोन की वसूली को लेकर बैंकों और उनके रिकवरी एजेंटों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि जब लोग लोन नहीं चुका पाते, तो बैंक के एजेंट उन्हें परेशान करने लगते हैं, डराते-धमकाते हैं और कई बार तो शारीरिक हिंसा की नौबत आ जाती है। दरअसल, अधिकतर लोग अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं, इसीलिए वे ऐसी मनमानी को चुपचाप सह लेते हैं।

लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। RBI ने यह साफ कर दिया है कि बैंक को भले ही अपने पैसे की वसूली का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे ग्राहकों की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें। अब बैंक अगर किसी रिकवरी एजेंट की सेवा लेते हैं, तो उन्हें कुछ तयशुदा नियमों का पालन करना होगा, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया है कि कर्ज की वसूली के नाम पर किसी को डराना, धमकाना या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना एक अपराध है।

 

बिना डर के करें शिकायत, ये हैं आपके अधिकार

अगर किसी बैंक का रिकवरी एजेंट आपको बार-बार फोन करता है, गाली देता है, डराने-धमकाने की कोशिश करता है या फिर आपके घर आकर हाथापाई करने लगे, तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि किस्त न भर पाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह एक सिविल विवाद है। इसका मतलब यह है कि बैंक को आपको मारपीट या दबाव डालकर पैसा वसूलने का हक नहीं है। आप ऐसे मामले में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं या बैंक की शिकायत अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

कब कर सकते हैं रिकवरी एजेंट आपसे संपर्क

RBI ने रिकवरी एजेंट के काम करने का समय भी निर्धारित कर दिया है। कोई भी बैंक अफसर या एजेंट सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद आपसे फोन या घर आकर संपर्क नहीं कर सकता। अगर वे इस समय सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो आप इसकी शिकायत सीधे बैंक या आरबीआई से कर सकते हैं। यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे और उन्हें मानसिक शांति मिल सके।

बैंक को पहले देना होगा नोटिस, तभी शुरू कर सकते हैं वसूली

 

अगर कोई ग्राहक लगातार 90 दिन तक लोन की किस्त नहीं जमा करता है, तो बैंक सीधे वसूली की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। बैंक को पहले एक लिखित नोटिस भेजना होगा, जिसमें यह जानकारी हो कि ग्राहक को 60 दिनों का समय दिया जा रहा है ताकि वह अपनी बकाया राशि चुका सके। अगर इस तय समय में भी भुगतान नहीं किया गया, तभी बैंक वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यानी कर्जदार को अपनी स्थिति सुधारने का पूरा मौका दिया जाता है।

अब नहीं चलेगी रिकवरी एजेंट की दबंगई

बहुत बार देखा गया है कि जब लोग किसी कारणवश किस्तें नहीं भर पाते, तो उन्हें रिकवरी एजेंट की बदतमीजी और दबंगई झेलनी पड़ती है। लेकिन RBI के नए नियमों ने इस पर सख्त रोक लगा दी है। अब एजेंट मनमानी नहीं कर सकते। वे न तो आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और न ही घर आकर बदसलूकी कर सकते हैं।

यदि ऐसा होता है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या उपभोक्ता अदालत में जाकर हर्जाना भी मांग सकते हैं। इस तरह से आप न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा भी कर सकते हैं।

 

लोन लेना अपराध नहीं, अधिकारों को समझना जरूरी

देश में करोड़ों लोग अलग-अलग वजहों से बैंक से लोन लेते हैं। कई बार बीमारी, बेरोजगारी या किसी अन्य आपात स्थिति के कारण लोग लोन की किश्त समय पर नहीं चुका पाते। ऐसे में डरने या झुकने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें और उन्हें समझें। बैंक और रिकवरी एजेंट कानून से ऊपर नहीं हैं। अगर आप अपने हक के लिए खड़े रहेंगे, तो कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा।

RBI ने यह कदम उठाकर लाखों कर्जदारों को राहत दी है। अब जरूरत है कि लोग इन नियमों को समझें और किसी भी तरह की जबरदस्ती या दुर्व्यवहार का डटकर मुकाबला करें। सही जानकारी और जागरूकता ही आपको इन कठिन हालात में मजबूत बनाएगी। अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं या पहले से कर्जदार हैं, तो इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इससे आप न सिर्फ अपने पैसों की सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना से भी बच सकते हैं।

 

Scroll to Top