Bank Locker Rule 2025: आज के समय में बैंक लॉकर का इस्तेमाल लोग अपनी कीमती चीजों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। चाहे गहने हों, ज़रूरी दस्तावेज़ हों या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, अधिकतर लोग बैंक लॉकर को सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। हालांकि, बहुत से लोग इसके नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर को लेकर 2025 के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इन नियमों में ग्राहकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है और मुआवजे का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
बैंक लॉकर अब पूरी तरह से नियमबद्ध, ग्राहकों को मिलेगी सुरक्षा की गारंटी
आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार, अब बैंक लॉकर में क्या चीजें रखी जा सकती हैं और किन चीजों को रखने की मनाही है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, यदि बैंक की ओर से किसी तरह की लापरवाही होती है और लॉकर में रखा सामान क्षतिग्रस्त होता है या चोरी होता है, तो ग्राहक को उचित मुआवजा भी मिलेगा। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉकर धारक अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बैंक भी अपनी जवाबदेही से पीछे न हटें।
नकदी रखना मना – जानिए क्यों
बैंक लॉकर में नकदी यानी कैश रखना अब मना है। आरबीआई के नए निर्देशों में साफ किया गया है कि अगर कोई ग्राहक अपने लॉकर में कैश रखता है और वो किसी कारणवश खराब हो जाता है या नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। दरअसल, एक मामला सामने आया था जिसमें एक ग्राहक ने लॉकर में नकदी रखी थी और दीमक लगने के कारण वह नकदी बर्बाद हो गई थी। जब ग्राहक ने बैंक से मुआवजे की मांग की तो बैंक ने यह कहकर मना कर दिया कि नकदी रखना नियमों के खिलाफ था। इसलिए अब स्पष्ट किया गया है कि लॉकर का उपयोग नकदी रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
लॉकर में क्या नहीं रख सकते
आरबीआई ने यह भी बताया है कि बैंक लॉकर में नकदी के अलावा कुछ अन्य चीजों को भी रखना प्रतिबंधित है। उदाहरण के तौर पर कोई भी हथियार, अवैध दवाइयां, ज़हर, विस्फोटक सामग्री, सड़ने-गलने वाली वस्तुएं या फिर कोई भी गैरकानूनी सामान लॉकर में नहीं रखा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता और लॉकर में प्रतिबंधित सामग्री रखता है, तो किसी गड़बड़ी की स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगा और ग्राहक का दावा भी मान्य नहीं होगा।
क्या-क्या रख सकते हैं लॉकर में
अब बात करते हैं कि बैंक लॉकर में क्या रखा जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक, बैंक लॉकर का इस्तेमाल गहनों, जमीन-जायदाद से जुड़े कागजात, बीमा पॉलिसी, महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों को रखने के लिए किया जा सकता है। इन सभी सामानों की एक सूची बनाकर रखना जरूरी है ताकि भविष्य में अगर कोई समस्या हो, तो यह प्रमाण दिया जा सके कि आपने क्या-क्या सामान लॉकर में रखा था। यह छोटी सी सावधानी बड़ी मददगार साबित हो सकती है।
बैंक की गलती पर अब मिलेगा मुआवजा
नए नियमों के तहत अगर बैंक की तरफ से कोई लापरवाही होती है और उसकी वजह से लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाता है या नुकसान होता है, तो ग्राहक को मुआवजा मिलेगा। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में बैंक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सालाना लॉकर किराया 2,000 रुपये है, तो नुकसान की स्थिति में आपको 2 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है, बशर्ते कि नुकसान बैंक की लापरवाही के कारण हुआ हो।
नई गाइडलाइन से बैंक भी होंगे जिम्मेदार, ग्राहक भी रहें सावधान
आरबीआई की यह नई गाइडलाइन एक तरह से बैंक और ग्राहक – दोनों की जिम्मेदारियों को संतुलित करने का प्रयास है। एक ओर जहां बैंक को अब और सतर्क रहना होगा कि उनके लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा बनी रहे, वहीं ग्राहकों को भी इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। गलत जानकारी या लापरवाही के चलते नुकसान होने पर मुआवजा मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि ग्राहक लॉकर में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं, इस बात की पूरी जानकारी रखें और सामान की सूची बना कर रखें।
नियमों की जानकारी रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा लॉकर
आरबीआई द्वारा बैंक लॉकर को लेकर जारी की गई ये गाइडलाइन 2025 से लागू की गई है और इनका उद्देश्य ग्राहकों को सुरक्षा देना और बैंकों की जवाबदेही तय करना है। यदि ग्राहक इन नियमों का पालन करते हैं और सावधानी बरतते हैं, तो लॉकर एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बना रहेगा। साथ ही अगर किसी कारणवश बैंक की लापरवाही से कोई नुकसान होता है, तो ग्राहकों को पर्याप्त मुआवजा भी मिलेगा। यह गाइडलाइन ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है।