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Income Tax: ITR भरने से पहले ये 8 डॉक्यूमेंट कर लें तैयार, अब CA के बिना भी हो जाएगा काम

Income Tax: Income Tax रिटर्न भरने का समय आते ही लोगों की टेंशन बढ़ जाती है। कोई सीए के पास भागता है तो कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर समझने की कोशिश करता है कि क्या भरें और क्या नहीं। लेकिन अगर आपके पास सही दस्तावेज़ तैयार हैं, तो न तो किसी सीए की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी पर निर्भर रहना होगा। बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कौन-कौन से कागज़ आपको तैयार रखने हैं, जिससे आपका ITR टाइम पर और सही तरीके से फाइल हो जाए।

ITR फाइल करना अब पहले जैसा मुश्किल काम नहीं रहा। सबकुछ ऑनलाइन हो चुका है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि आम लोग बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न खुद भर सकें। अगर आप नौकरीपेशा हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर अपना छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है।

फॉर्म 16 सबसे पहले रखें पास में

अगर आप नौकरी करते हैं तो Form 16 आपका सबसे अहम दस्तावेज़ है। इसे आपकी कंपनी साल के अंत में देती है जिसमें पूरे साल की सैलरी और टैक्स की डिटेल होती है। इस फॉर्म में साफ लिखा होता है कि आपने कितना कमाया, कितना टैक्स कटा और कितना बाकी है। इसी फॉर्म की मदद से आप आसानी से ITR फॉर्म में जानकारी भर सकते हैं। इसमें TDS की डिटेल होती है और आपको अलग से कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्म अपडेट हो और उसी साल का हो जिसके लिए आप ITR भर रहे हैं।

बैंक स्टेटमेंट और पासबुक भी है जरूरी

अपने बैंक का स्टेटमेंट जरूर रखें क्योंकि उसमें आपकी पूरी इनकम का हिसाब होता है। आपने FD पर कितना ब्याज कमाया, सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज आया, और कहीं से कोई पेमेंट मिला या नहीं, सब इसी में दिखेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सैलरी है तो बस Form 16 काफी है, लेकिन अगर आपकी इनकम के और भी स्रोत हैं, जैसे किराया, ब्याज या फ्रीलांस का पैसा, तो बैंक स्टेटमेंट से ही सही डिटेल्स मिलेंगी। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए।

इन्वेस्टमेंट के प्रूफ जरूर रखें तैयार

अगर आपने टैक्स बचाने के लिए LIC, PPF, ELSS या किसी और स्कीम में निवेश किया है, तो उसके दस्तावेज़ भी आपको देने होंगे। ये वही प्रूफ हैं जो दिखाकर आप टैक्स की छूट ले सकते हैं। बहुत बार लोग निवेश करते हैं लेकिन उसके प्रूफ नहीं रखते, जिससे बाद में दिक्कत होती है। इसलिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका पेमेंट रसीद या सालाना स्टेटमेंट पास में रखें।

घर या प्रॉपर्टी से जुड़ी इनकम हो तो वो भी जोड़ें

अगर आपके पास कोई मकान है जिसे आपने किराए पर दे रखा है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो उसकी डिटेल भी जरूरी है। इससे जो भी इनकम हुई है वो ITR में डालना जरूरी है। इसके लिए किराए की रसीद, सेल डीड या कैपिटल गेन की रिपोर्ट पास में होनी चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सब चीजों को अब आसानी से ट्रैक कर सकता है।

म्यूचुअल फंड, शेयर या क्रिप्टो में किया है कुछ?

अगर आपने पिछले साल शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो उसकी भी डिटेल ITR में देनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन दोनों को दिखाना होता है।

इसके लिए आप अपने ब्रोकरेज फर्म से साल का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सब कुछ क्लियर होता है। क्रिप्टो से भी अगर आपने कमाई की है तो वो भी अब टैक्सेबल है, इसलिए उसका भी हिसाब रखें।

स्वास्थ्य बीमा और दान की रसीदें संभालकर रखें

अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या किसी ट्रस्ट, मंदिर या सामाजिक संस्था को दान दिया है, तो उसकी रसीद से भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कई बार लोग मिस कर देते हैं। लेकिन यही डिटेल्स ITR को मजबूत बनाती हैं और आपके पैसे की बचत भी करती हैं। इसलिए इन्हें जरूर शामिल करें।

ITR फाइल करने का सही तरीका अपनाएं

अब जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो ITR फाइल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन करें और फॉर्म चुनकर जानकारी भरना शुरू करें।

हर जानकारी को ध्यान से भरें और किसी जानकारी में कन्फ्यूजन हो तो गूगल करने के बजाय वेबसाइट का गाइड पढ़ें या किसी दोस्त से पूछें। अगर सब कुछ सही भरा है तो आपका रिटर्न बिना किसी गलती के फाइल हो जाएगा।

ITR फाइल करना अब बोझ नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी है जिसे अगर आप खुद निभाते हैं तो न सिर्फ पैसा बचता है बल्कि फाइनेंशियल समझ भी बढ़ती है। तो इस बार सीए के पास जाने से पहले खुद ट्राय जरूर कीजिए।

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