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Income Tax: इनकम टैक्स का नोटिस आया है? जानिए कैसे देना होता है जवाब, वरना हो सकती है बड़ी दिक्कत

Income Tax: इनकम टैक्स का नोटिस आते ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं। कई बार तो समझ भी नहीं आता कि गलती क्या हुई और जवाब कैसे देना है। और यही गलती 90 प्रतिशत टैक्सपेयर्स कर भी बैठते हैं। या तो नोटिस को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर बिना सही जानकारी के कुछ भी भेज देते हैं। लेकिन ऐसा करना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इस पोस्ट में हम बिलकुल सीधे और आसान शब्दों में समझेंगे कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आए, तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे सही जवाब देना होता है।

नोटिस क्यों आता है और कैसे समझें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी वजह से नोटिस भेज सकता है। जैसे आपने ITR फाइल तो कर दिया लेकिन उसमें कोई गलती रह गई, या आपकी इनकम और बैंक ट्रांजेक्शन में अंतर नजर आया। कभी-कभी TDS ठीक से क्लेम नहीं किया गया होता है, या कोई बड़ा खर्च दिखा हो जिसकी पुष्टि चाहिए होती है।

नोटिस मिलने के बाद सबसे पहली चीज़ जो करनी है, वो है उसे ध्यान से पढ़ना। हर नोटिस में एक सेक्शन लिखा होता है – जैसे सेक्शन 139(9) यानी रिटर्न में गलती है या सेक्शन 143(1) यानी स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा उसमें एक तारीख भी दी जाती है, जिसके अंदर जवाब देना जरूरी होता है। उस डेट को बिल्कुल सीरियस लें, क्योंकि जवाब न देने पर फाइन या कार्रवाई हो सकती है।

जवाब कैसे दें और क्या-क्या जरूरी होता है

अब सवाल ये उठता है कि नोटिस का जवाब कैसे दिया जाए। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://incometax.gov.in पर लॉगिन करना होता है। वहां My Account या Pending Actions सेक्शन में जाकर आप नोटिस देख सकते हैं और उसी के आधार पर जवाब फाइल कर सकते हैं।

जवाब में आपको साफ-साफ बताना होता है कि जिस पॉइंट पर सवाल पूछा गया है, उसका क्या कारण है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो उसकी स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होती है। ध्यान रहे कि भाषा बिल्कुल प्रोफेशनल हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप किसी CA या टैक्स प्रोफेशनल की मदद जरूर लें।

गलती हो गई हो तो डरिए मत, सुधार कर लें

कई बार ऐसा होता है कि वाकई में हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है। जैसे कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं जोड़ा, कोई पुराना फॉर्म 26AS चेक नहीं किया। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलती सुधारने का पूरा मौका देता है।

आप Revised Return फाइल कर सकते हैं या फिर जो भी clarification मांगा गया है, उसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। बस याद रखिए ईमानदारी से बात रखें और जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दें। जरूरत से ज्यादा जानकारी भी न दें जिससे उलझन बढ़ जाए।

इन बातों का रखें ध्यान वरना बढ़ सकती है दिक्कत

कुछ लोग नोटिस आने के बाद सोचते हैं कि ‘अरे छोड़ो, बाद में देख लेंगे’। लेकिन यही लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अगर जवाब नहीं दिया तो डिपार्टमेंट आपके खिलाफ स्क्रूटनी शुरू कर सकता है या जुर्माना लगा सकता है।

दूसरी बात ये कि नोटिस को हमेशा उसी अकाउंट से जवाब दें जिससे आपने रिटर्न फाइल किया था। कोई भी जानकारी गलत न दें और कोई भी डॉक्यूमेंट बिना चेक किए अपलोड न करें। ये बातें छोटी लगती हैं लेकिन आगे चलकर बड़ा फर्क डालती हैं।

नोटिस का जवाब देने का सही तरीका ही सबसे बड़ी समझदारी है

जब आप सही वक्त पर, सही तरीके से जवाब देते हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके जवाब को सम्मान के साथ स्वीकार करता है। बहुत बार केवल एक स्पष्टीकरण से ही मामला सुलझ जाता है। इसलिए हमेशा यह समझें कि नोटिस कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है।

अगर आप समय रहते, सही दस्तावेज और सही भाषा में जवाब देते हैं, तो आपकी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। और हां, भविष्य में रिटर्न भरते वक्त थोड़ा सावधानी बरतिए ताकि ऐसी नौबत ही न आए।

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