Income Tax Return: अगर आपने भी इस साल ITR भर दिया है तो अब मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि भाई रिफंड कब मिलेगा। हर साल लोग फाइलिंग के बाद सोचते हैं कि टैक्स रिफंड जल्दी आ जाए ताकि कुछ जरूरी काम पूरे कर सकें। किसी को घर के खर्च निपटाने हैं, किसी को बच्चों की फीस देनी है, किसी को निवेश करना है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि इस बार टैक्स रिफंड मिलने में कितना वक्त लग रहा है और अगर देर हो रही है तो क्या करना चाहिए।
आखिर कितने दिन में आता है ITR रिफंड
इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइलिंग प्रोसेस को पहले से ज्यादा तेज कर दिया है। अब अगर आपने सही तरीके से ITR भरा है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो आम तौर पर 15 से 30 दिन के अंदर आपका रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाता है। कई टैक्सपेयर्स को तो 7-10 दिन में भी रिफंड मिल गया है। यह तभी होता है जब आपका ITR वैरिफिकेशन भी फटाफट हो जाए और बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेट हो।
अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अभी तक रिफंड क्यों नहीं मिला, तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपने ITR का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां दिख जाएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस में है या किसी वजह से होल्ड पर है। अगर किसी दस्तावेज की कमी या बैंक अकाउंट में गड़बड़ी होगी तो वहां भी अपडेट मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत सुधार कर सकें।
लेट हो रहा है रिफंड तो क्या करें
कई बार ऐसा होता है कि रिफंड आने में 30 दिन से ज्यादा वक्त लग जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले यह देख लें कि आपका ITR ई-वैरिफाई हुआ है या नहीं। अगर अभी तक ई-वैरिफाई नहीं किया है तो 30 दिन के अंदर इसे वैरिफाई कर दें, नहीं तो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। आप अपने आधार से OTP के जरिए, नेट बैंकिंग या ई-फाइलिंग पोर्टल से भी इसे तुरंत वैरिफाई कर सकते हैं।
अगर आपके ITR में कोई गलती है जैसे बैंक अकाउंट नंबर गलत है या IFSC कोड गलत है, तो उसे सही करने के बाद रिफंड के लिए रीक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिफंड कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ध्यान रहे कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर भी रिफंड नहीं आया है तो आप 1800-103-0025 पर कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
रिफंड जल्दी पाने के लिए किन बातों का रखें ध्यान
अगर आप चाहते हैं कि रिफंड जल्दी मिल जाए तो ITR भरने के तुरंत बाद ई-वैरिफिकेशन कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक हो और बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड हो। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिफंड भेजने में कोई दिक्कत नहीं आती।
इसके अलावा, ITR फाइल करते वक्त सभी इनकम की सही जानकारी दें और सही डॉक्यूमेंट्स अटैच करें ताकि प्रोसेस में कोई अड़चन न आए। अगर किसी वजह से टैली नहीं होता तो रिफंड में देरी हो जाती है। बहुत लोग इस चक्कर में रहते हैं कि पहले भर देंगे बाद में सुधार कर लेंगे, लेकिन इससे रिफंड में देरी हो सकती है।
रिफंड का पैसा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं
रिफंड का पैसा आते ही मन करता है कि खर्च कर दें, लेकिन अगर समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा। आप चाहें तो इस पैसे को अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं या किसी निवेश में लगा सकते हैं। इससे भविष्य में पैसों की तंगी नहीं होगी और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी।
अगर आपके पास पहले से कोई कर्ज चल रहा है तो इस पैसे से उसका कुछ हिस्सा चुका सकते हैं। इससे ब्याज का बोझ कम होगा। कुछ लोग इस पैसे को बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी गोल्ड में निवेश में भी लगाते हैं ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो सके।
इस बार टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है कि ITR रिफंड जल्दी मिल रहा है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें और तुरंत ई-वैरिफाई भी कर दें। अगर फाइल कर चुके हैं तो वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर लें और अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत सुधार कर लें। रिफंड का पैसा आते ही उसे समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि आपका फाइनेंशियल प्लान मजबूत हो सके।