RBI Rule: अगर आपके पास भी फटे-पुराने या कटे-फटे नोट हैं और आप सोच रहे हैं कि इन्हें कैसे बदला जाए, तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है। भारतीय रिज़र्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में ऐसे नोटों को लेकर कुछ ज़रूरी नियम बनाए हैं। ये नियम आम जनता की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी को परेशान न होना पड़े। बहुत सारे लोग अब भी इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि क्या फटे नोट बदले जा सकते हैं या नहीं। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि RBI ने इस बारे में क्या कहा है।
RBI का साफ निर्देश: बिना किसी फॉर्म के नोट बदलवाएं
RBI के मुताबिक अगर आपके पास कटे-फटे या पुराने नोट हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोई फॉर्म भरे सीधे अपने नजदीकी किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक की उस ब्रांच में जा सकते हैं जहाँ करेंसी चेस्ट की सुविधा हो। इसके अलावा आप RBI के इश्यू ऑफिस में भी जाकर अपने पुराने नोट बदलवा सकते हैं। बैंक कर्मचारियों को ऐसे नोट बदलने से मना करने का अधिकार नहीं है। यह नियम सभी बैंकों पर लागू होता है और ग्राहक इस सुविधा का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। इससे लोगों को बिना किसी कागजी कार्रवाई के जल्दी से अपना काम निपटाने की सुविधा मिलती है।
एटीएम से निकले फटे नोट तो घबराएं नहीं
कई बार ऐसा होता है कि जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो उसमें कोई कटे-फटे या गंदे नोट निकल आते हैं। अब ऐसे में लोग घबरा जाते हैं कि इस नोट का क्या करें। लेकिन आपको बता दें कि RBI के अनुसार, एटीएम से निकले नोटों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस बैंक की होती है जिसका एटीएम है। एटीएम में पैसे भरने वाली एजेंसियों पर यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वे हर नोट की जांच करें। इसलिए अगर आपको किसी एटीएम से फटा हुआ या खराब नोट मिलता है, तो आप उसी बैंक की शाखा में जाकर उसे बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। बैंक इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और उन्हें यह नोट बदलने ही पड़ेंगे।
नोट बदलवाने की भी एक सीमा है तय
हालांकि नोट बदलवाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अगर किसी नोट में महात्मा गांधी का वॉटरमार्क, सीरियल नंबर और राज्यपाल की शपथ सही से दिख रही है, तो ऐसे नोट आसानी से बदले जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई नोट बहुत ज्यादा जला हुआ हो या बुरी तरह से फटा हुआ हो, तो ऐसे मामलों में सामान्य बैंक उस नोट को नहीं बदलेंगे। इसके लिए आपको सीधे RBI के इश्यू ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर विशेष प्रक्रिया के तहत ऐसे नोटों की जांच की जाती है और अगर नोट की स्थिति नियमों के अनुसार होती है, तो बदला जाता है। इससे यह साफ है कि हर तरह के कटे-फटे नोट बदले नहीं जा सकते, उनकी स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
अगर बैंक मना करे तो अब है ये आसान उपाय
अब मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में जाकर नोट बदलवाने की कोशिश की और उन्होंने आपको मना कर दिया, तो क्या करें? तो इसका भी समाधान RBI ने तय किया हुआ है। अगर कोई भी बैंक आपके कटे-फटे या गंदे नोट बदलने से मना करता है, तो आप सीधे RBI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RBI इन शिकायतों को गंभीरता से लेता है और अगर बैंक की गलती पाई जाती है, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे साफ है कि अब ग्राहकों को उनके अधिकार मिल रहे हैं और बैंक उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते।
ग्राहकों को राहत देने वाला नियम
यह नियम उन लाखों लोगों के लिए राहत भरा है जिन्हें रोज़मर्रा के लेन-देन में फटे-पुराने नोट मिल जाते हैं। छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर और आम लोग जिन्हें बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, अब बिना किसी डर के अपने फटे नोट बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की भारी-भरकम प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा और न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ देने होंगे।
अब नोट बदलवाना हुआ और भी आसान
रिज़र्व बैंक का यह फैसला वाकई ग्राहकों के हित में है। इससे न केवल बैंकों की जवाबदेही तय होती है, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी बैंकिंग प्रणाली में बढ़ता है। अब जरूरत है कि हर व्यक्ति इस नियम की जानकारी रखे ताकि जब भी उसे कटे-फटे नोट मिलें, तो वह घबराए नहीं बल्कि सही तरीके से उसे बदलवा सके।