Retirement age update

सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव की खबरों पर सरकार ने दिया सीधा जवाब Retirement age update

Retirement age update: सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। बीते कुछ समय से लगातार यह अफवाहें फैल रही थीं कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र यानी रिटायरमेंट एज में बदलाव करने वाली है। इस पर तमाम कर्मचारियों में काफी हलचल देखने को मिली। कुछ ने इसे सही माना तो कुछ ने अफवाह करार दिया। अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से लिखित जवाब सामने आ चुका है जिससे सारी अटकलें थम गई हैं।

कर्मचारियों के सवालों पर सरकार का लिखित जवाब आया

सरकारी विभागों में काम कर रहे कई कर्मचारी अक्सर रिटायरमेंट की उम्र को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। कोई समय से पहले रिटायर होना चाहता है तो कोई अधिक समय तक सेवा देना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह चर्चाएं जोरों पर थीं कि सरकार शायद रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। लेकिन सरकार ने राज्यसभा में इस पर पूरी तरह से साफ शब्दों में जवाब देते हुए कहा है कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा।

 

केंद्रीय मंत्री ने रखी पूरी बात – कोई बदलाव नहीं होगा

राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार के कार्मिक मामलों के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार की ओर से रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी या कटौती को लेकर कोई योजना नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अभी के लिए वही पुराने नियम लागू रहेंगे जो पहले से हैं।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है?

अगर सामान्य तौर पर बात करें तो केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तयशुदा उम्र 58 वर्ष होती है। हालांकि, कुछ पदों या विभागों में यह सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अलग-अलग विभागों के अनुसार यह उम्र भिन्न भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी चाहे तो वह समय से पहले यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) भी ले सकता है।

समय से पहले रिटायरमेंट के लिए पहले से बने हुए हैं नियम

 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए समय से पहले रिटायरमेंट लेने के नियम पहले से ही तय हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस (CCS) पेंशन रूल्स 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के अनुसार कोई भी कर्मचारी कुछ खास शर्तों को पूरा करने के बाद वीआरएस ले सकता है। यानी अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से जल्दी रिटायर होना चाहे, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया और नियमों का पालन करना जरूरी है।

कोई नई योजना नहीं, पहले वाले नियम ही लागू रहेंगे

सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि न तो अभी सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की कोई योजना है और न ही रिटायरमेंट को फ्लेक्सिबल बनाने की कोई जरूरत समझी जा रही है। वर्तमान नियमों में ही समय से पहले रिटायरमेंट का विकल्प मौजूद है, जिसे कर्मचारी अपनी जरूरत या इच्छा अनुसार अपना सकते हैं। सरकार ने यह दोहराया कि रिटायरमेंट की मौजूदा उम्र में कोई बदलाव की संभावना नहीं है।

 

क्यों लेते हैं कर्मचारी VRS

वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कर्मचारी समय से पहले सेवा छोड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ कारण हो सकते हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, पारिवारिक कारण, नया व्यवसाय शुरू करना, या फिर अन्य कोई व्यक्तिगत कारण। इन सभी मामलों में यदि निर्धारित नियम पूरे होते हैं, तो कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए आवेदन दे सकता है। यह पूरी तरह कर्मचारी की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह VRS लेना चाहता है या नहीं।

सरकार की तरफ से अंतिम फैसला

अब जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर कोई नई योजना नहीं बनाई गई है और पहले वाले नियम ही लागू रहेंगे, ऐसे में कर्मचारियों के बीच फैली सभी तरह की अफवाहें और भ्रम अब खत्म हो जाने चाहिए। यह सरकार की ओर से पूरी तरह साफ किया गया है कि न तो उम्र में कोई बढ़ोतरी होगी और न ही कोई कटौती। समय से पहले रिटायरमेंट की चाह रखने वाले कर्मचारी पहले जैसे नियमों के तहत ही आवेदन कर सकते हैं।

 

अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं और रिटायरमेंट से जुड़ी खबरों को लेकर असमंजस में थे, तो अब आपको साफ-साफ समझ आ गया होगा कि सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। नियम वही रहेंगे, और बदलाव की कोई योजना नहीं है।

 

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